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Thursday, May 11, 2023

National Congress Leaders, Rajasthan Party Chief To Meet On Friday

Amid a renewed challenge from Sachin Pilot to the Congress top brass, Rajasthan in-charge at the AICC Sukhjinder Singh Randhawa has called a meeting of his three co-incharges and the PCC chief in Delhi on Friday, party sources said.

The meeting called by Mr Randhawa will be attended by Rajasthan Congress chief Govind Singh Dotasara, co-incharges Qazi Muhammad Nizamuddin, Amrita Dhawan and Virendra Rathore.

Mr Dotasra confirmed the meeting and said it will be held to strengthen the Congress in the election year and discuss all the issues related to Rajasthan. The meeting is expected to discuss the challenge thrown by Mr Pilot's "Jan Sangharsh Yatra".

Mr Pilot launched a 125-km foot march from Ajmer to Jaipur on Thursday to raise the issue of corruption and cases of paper leaks in government recruitment exams.

He said his march is not against anyone but over issues. He also repeated that he had been writing to Chief Minister Ashok Gehlot for a year and a half for action over corruption, but none has been taken.

The five-day yatra mounts pressure on the party leadership months ahead of the assembly elections.

A month ago, the former deputy chief minister defied a warning from the party to hold a daylong fast targeting Mr Gehlot on "inaction" over alleged corruption when the BJP was previously in power.

Mr Pilot and Mr Gehlot has been engaged in a bitter tussle for power in the state Congress unit and in government.

One of the Sachin Pilot-camp MLAs, Ved Prakash Solanki, has written to Congress president Mallikarjun Kharge and former president Rahul Gandhi, saying Mr Randhawa has failed to establish coordination in the party's state unit.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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यशस्वी जायसवाल: तबेले और पानीपूरी बेचने से लेकर IPL तक का सफर

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के खिलाफ 43 गेंद में 77 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 8  चौक्का और 4 छक्के लगाए. मैच हारने के बाद CSK के कप्तान धोनी (MS Dhoni) ने यशस्वी की तारीफ की. यशस्वी की कहानी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है. उत्तर प्रदेश के भदोई के रहने वाले यशस्वी 11 साल की उम्र में मुंबई आ गए क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना था. भदोई में पिता की पेंट की एक दूकान थी. मुंबई में पिता ने यशस्वी के रहने का इंतज़ाम जान पहचान के एक तबेले में करवा दिया जहां ये शर्त थी कि यशस्वी को वहां तबेले में काम करना पड़ेगा. 5 बजे सुबह उठ कर यशस्वी तबेले में मदद करते फिर आज़ाद मैदान जा कर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे.  

गोलगप्पे और चाट बेचने से लेकर आईपीएल तक 

एक दिन जब यशस्वी प्रैक्टिस से वापिस लौटे तो उनका सामान फेंका हुआ था. तबेले के मालिक ने उन्हें निकाल दिया. यशस्वी ने अपना सामान उठाया और आज़ाद मैदान आ गए. वहां पर मुस्लिम युनाटेड क्लब के टेंट में रहने लगे जहां बिजली तक नहीं थी ना ही टॉयलेट. उस टेंट में उस मुस्लिम ग्राउंड्समैन के साथ यशस्वी ने तीन साल गुजारे. पैसे होते नहीं थे तो गोलगप्पे और चाट बेचने का भी काम किया.

एक बार उनके दूकान पर कुछ लड़के आए गोलगप्पे खाने यशस्वी ने देखा कि ये तो वही लड़के हैं जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, उनको देखते ही यशस्वी शर्म के मारे गोलगप्पे का स्टाल छोड़ कर भाग गए. मगर सुबह से शाम तक यशस्वी की प्रैक्टिस जारी रही. यशस्वी ने यह भी सोच रखा था कि यदि वे क्रिकेट जारी नहीं रख पाए में सेना में जाने की कोशिश करेगें.

लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. आज़ाद मैदान में ही यशस्वी को स्थानीय कोच ज्वाला सिंह मिले उन्हें यशस्वी में कुछ दिखा उन्होंने यशस्वी के नए जूते और किट दिलवाए और रहने के लिए अपने चाल के अपने कमरे में जगह भी दी. ज्वाला सिंह की भी कहानी कुछ इसी तरह की थी मगर उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं था इसलिए उन्होंने यशस्वी की मदद करने की ठानी.

उसके बाद यशस्वी ने दादर यूनियन क्लब ज्वाइन किया. दिलीप वेंगसरकर ने क्लब के खिलाड़ी के तौर पर यशस्वी को इंग्लैंड भेजा. उसके बाद यशस्वी U 16, 19 और 23 के लिए खेले. यशस्वी ने विजय हज़ारे ट्राफ़ी में 50 ओवर के मैच में 200 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. U 19 में उनकी प्रतिभा को राहुल द्रविड़ ने तरासा. 2020 के IPL में राजस्थान ने यशस्वी को 2 करोड़ 40 लाख में ख़रीदा..यशस्वी की सफलता के आगे की कहानी अब सब के सामने है.

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Considering Recruiting Women As Paramilitary Constables: Centre

Centre has told the Delhi High Court it is considering introducing provisions for recruitment of females to the post of Constable/ Driver and Constable/Driver-cum-Pump Operator (Driver for Fire Services) in CISF at par with males.

A bench headed by Chief Justice Satish Chandra Sharma was also informed that similar changes are under consideration for other paramilitary organisations.

The central government sought eight weeks' time for completing the process of amending the recruitment rules.

The statement was made by the central government counsel on a petition alleging "institutional discrimination" against women in recruitment of constables and drivers in the Central Industrial Security Force (CISF).

"Learned CGSC (central government standing counsel) has informed this court that a proposal has already been forwarded by CISF on 23.03.2023 for amending the Recruitment Rules in order to make provision for recruitment of women/ females for the post of Constable/ Driver and Constable/Driver-cum-Pump Operator (Driver for Fire Services) in CISF at par with males," recorded the bench, which also comprised Justice Subramonium Prasad, in its order dated May 9.

"It is also informed by him that similar amendments are being made in respect of Recruitment Rules governing the other Para-Military Organisations," it noted.

The court took the Centre's stand on record and listed the matter for further consideration on August 29.

Petitioner Kush Kalra had approached the high court in 2018 after finding that an advertisement issued by CISF invited applications from only male candidates for the posts of constable/driver and constable/driver-cum-pump operator for fire services" in the force.

The plea, filed through advocate Charu Wali Khanna, has said the human rights of women were inalienable and an integral and indivisible part of human rights and there was no rationale for not recruiting women to the posts.

"The respondents (Centre and CISF) are practising institutional discrimination, without any rationale basis depriving females the right to serve in the aforementioned posts. The state cannot enact any law which is inconsistent with/in derogation of fundamental rights and as a consequence thereof, respondents cannot frame any law/rules/bye laws/regulations for its functioning which is inconsistent with or in derogation of fundamental rights," the plea said.

It also said such discrimination by the Centre and the CISF cannot stand the test of "reasonable basis for treating equals differently" as laid down by the Supreme Court.

While seeking a direction to recruit women to the posts in CISF on par with men, the plea also sought to know the steps taken by CISF towards gender equality.

"Direct respondents (Centre and CISF) to inform this Court as to what steps it has taken towards Gender Equality in all posts in CISF," plea said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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Wednesday, May 10, 2023

गुजरात: 6 साल की भांजी की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने मामा को दी फांसी की सजा

गुजरात के दाहोद शहर की एक अदालत ने तीन साल पहले अपनी 6 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक प्रकाश जैन के मुताबिक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सी के चौहान की अदालत ने इस मामले में बच्ची के मामा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.

बच्ची दाहोद जिले में अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, जबकि उसके माता-पिता रोजी रोटी कमाने के लिए राजकोट में रहते थे. पॉक्सो अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक 31 जनवरी, 2020 की शाम को व्यक्ति (38) बच्ची को यह कहकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया कि वह उसे कुछ बढ़िया चीज खिलाएगा. बाद में बच्ची का शव जंगल में मिला था.

पुलिस ने बच्ची के मामा को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आईपीसी और पॉक्सो के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का आरोप लगाया.

प्रकाश जैन ने कहा कि अदालत ने 28 गवाहों और 94 दस्तावेजी सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट शामिल हैं.

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Kerala Grants Relaxation In Work Hours To Employees With Autistic Children

The Kerala government on Wednesday announced relaxations in working hours for its employees who have children suffering from autistic disorders, cerebral palsy, multiple disabilities, and mental retardation.

One of the government employees who is a parent of children with 40 per cent or more such disabilities will be given relaxation in working hours, the government said in a statement here.

A maximum of 16 hours of total working hours in a month will be allowed to one of such employees, it said.

This is in addition to the concessions currently granted to government staff.

The decision was taken by the state cabinet meeting chaired by Chief Minister Pinarayi Vijayan today.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)



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"If You Can't Protect...": Kerala High Court After Doctor Stabbed To Death

The Kerala High Court on Wednesday slammed the state government and the police for their inability to protect a 23-year-old doctor who was killed at a taluk hospital in Kottarakkara area of Kollam district by a man she was treating, saying it was a "complete breakdown of the protectional system".

A special bench of Justices Devan Ramachandran and Kauser Edappagath directed that the CCTV footage of the rooms or places in the taluk hospital where the incident took place be preserved. It made the superintendent of the hospital personally responsible for the task.

The court also directed the First Class Judicial Magistrate of Kottarakkara to visit the hospital and carry out a physical inspection of the crime scene and submit a report by Thursday.

It also held that all of its past orders and the provisions of the Kerala Healthcare Service Persons and Healthcare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2012 shall apply in full force to every medical intern, house surgeon and postgraduate student, and others engaged in the health science education field.

Besides that, the court also ordered the state police chief to be present online on Thursday morning and also submit a report regarding the "ghastly" incident which "snuffed" the life of a bright doctor, Dr Vandana Das.

The bench also said that if there were protocols to ensure the safety of magistrates when producing accused before them, similar ones should be there with regard to presenting such persons before doctors and nurses.

The court said the directions were being issued to ensure that the healthcare sector personnel are sufficiently assured of being able to work "without such deleterious consequences".

The bench took up the issue of the doctor's killing on an application moved by a medical institution seeking the same protection for medical interns, house surgeons and postgraduate students as provided under the law to doctors.

The application was moved in a pending petition before the high court on the issue of safety of doctors and other healthcare professionals.

During the over-an-hour-long hearing in the matter, the court slammed the state government, saying that if it could not protect its own doctors, then it should shut down its hospitals.

The court said it had been warning the state government and the police that something like this could happen if nothing was done to prevent attacks on doctors and other healthcare professionals.

"The worst has happened. This is what we were scared of. This is the worst nightmare ever. How can we blame the doctors for going on strike now? "If you cannot protect doctors, shut down your hospitals. It is a complete failure of the system," the bench said.

The court said that the policemen who accompanied the man -- a teacher -- and those present at the aid post in the hospital "could not protect the doctor" and the reasons for the same have to be explored and found out.

It also declined to accept the state government's claim that all established protocols with regard to presenting persons before doctors were followed in the instant case.

"We must say we are afraid to accept it immediately as we have already said that when the doctor was killed in such a gruesome manner, it prima facie and ipso facto establishes a complete breakdown of the protectional system which was expected to take care of her.

"This is more so because the incident happened in a government hospital and it was the duty of the person in charge, particularly the supervisory personnel, to ensure that the doctors, healthcare professionals, nurses and all others are protected to the extent as are warranted," the court said.

It further said that during past hearings of the matter, the state government had said it was considering amendment of the Kerala Healthcare Service Persons and Healthcare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2012 for ensuring the safety of doctors.

"However, no tangible results have been brought to our notice. The state government contention is that it is actively considering the amendment and that it will be brought into effect at the earliest, albeit without mentioning any specific time frame," the court said.

The court was told during the hearing that the assailant -- identified as Sandeep -- had called the police claiming his family was trying to kill him. As he had a wound on his leg, he was taken to the taluk hospital for treatment.

"Therefore, he was not restrained. Moreover, he was accompanied by his brother-in-law and a local leader of a political party. Also, he was calm when he was examined by doctors in the casualty wing.

"It was while his wound was being dressed that he got violent and attacked his relative first, then the police officers and a home guard present at the place and finally the doctor, who was unable to escape to safety amidst the violence," the state government's lawyer told the court.

To this, the court responded that the police personnel were there, and therefore had sufficient time to protect the young doctor as she was the last one to be attacked by Sandeep.

The court also questioned why the police personnel were not with the man throughout, even inside the wound dressing room, when they had admittedly seen that he was exhibiting abnormal behaviour.

It also termed as a "recipe for disaster" the government order which stated that police cannot accompany the accused or those in custody into the wound dressing room.

"It is a recipe for disaster. It may be intended to allow the doctor to find out if there was custodial violence, but what if it is a rape accused? What kind of policing is this? Their fundamental duty is to protect.

"In the instant case, police ought to have restrained him. They are expected to anticipate the unanticipated. That is what they are trained for. Else there is no need for the police," the bench said.

The court also said that while in other countries police have stun guns and tasers to restrain or subdue criminals, here they were lucky if they have a 'lathi' and asked whether any of the officers at the hospital had a gun.

The incident occurred during the early hours of Wednesday morning and Das succumbed to her injuries a few hours later.

The brunt of the attack was borne by the young doctor while the police personnel who accompanied the man were also injured. The doctor was rushed to a private hospital in Thiruvananthapuram but could not be saved. 

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केरल : मरीज ने सर्जरी वाले ब्लेड से हमला कर डॉक्टर की हत्या की, अदालत ने चिंता जताई

केरल के कोल्लम जिले में कोट्टारक्कारा के एक तालुक अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक निलंबित स्कूल शिक्षक ने बुधवार को उसके घाव की मरहम-पट्टी कर रही 23 वर्षीय एक महिला डॉक्टर पर कथित रूप से सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी व्यक्ति को परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट में घायल होने के बाद पुलिस अस्पताल ले कर आई थी. युवा डॉक्टर की हत्या से निराश केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि यह घटना पुलिस और सरकार की विफलता का परिणाम है. सरकार और पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उनकी 'नाकामी' को दर्शाता है. 

कोट्टारक्कारा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि अस्पताल में जब डॉक्टर वंदना दास, आरोपी के पैर के घाव की मरहम-पट्टी कर रही थीं तभी वह अचानक हिंसक हो गया और कैंची तथा सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड से वहां खड़े सभी लोगों पर हमला कर दिया. 

अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार तड़के की है. हमले में बुरी तरह घायल डॉक्टर को तिरुवनंतपुरम में एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी कुछ की घंटों में मौत हो गई. 

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को अस्पताल लेकर आए पुलिस कर्मी भी हमले में घायल हो गए. 

सीएम ने जताया शोक 

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने डॉक्टर की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह घटना 'चौंकाने वाली और बेहद दर्दनाक' है. उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. विजयन ने एक बयान में कहा, 'ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अस्वीकार्य है. घटना की गहन जांच की जाएगी. सरकार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी.'

'यह तंत्र की विफलता है'

उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित किया गया था और उनसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद की गई थी, लेकिन वे युवा डॉक्टर की सुरक्षा करने में विफल रहे. न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और कौसर एडप्पागथ की विशेष पीठ ने सरकार से पूछा, 'यह तंत्र की पूर्ण विफलता है. अस्पताल में केवल सहायता पोस्ट होना पर्याप्त नहीं है. जब आप (पुलिस) जानते थे कि आदमी असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो आपको उसे बांधकर रखना चाहिए था. आपको अप्रत्याशित अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए. अन्यथा वहां पुलिस की कोई जरूरत नहीं है. समय के साथ, हम लापरवाह हो गए हैं. क्या आपने इस लड़की के साथ अन्याय नहीं किया?''

'भय का माहौल पैदा किया'

अदालत ने कहा कि उसने पहले भी कई मौकों पर चेतावनी दी थी कि अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं होंगी. पीठ ने कहा, ''हम इसी से डरे हुए थे. हमने अतीत में कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है.'' अदालत ने कहा कि इस घटना ने डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और उनके माता-पिता के बीच एक 'भय का माहौल' पैदा कर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा, 'डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं. इसके परिणामस्वरूप हजारों रोगियों को इलाज से वंचित करने के लिए आप क्या बहाना देंगे? क्या आप हड़ताल के कारण आज किसी मरीज को हुई किसी भी समस्या के लिए चिकित्सकों को दोष दे सकते हैं?'

राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (आईएमए) और 'केरल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन' (केजीएमओए) ने इस घटना के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, घटना को लेकर मीडिया में आईं खबरों के आधार पर केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया और कोल्लम के जिला पुलिस प्रमुख से सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है. 

मंत्री के बयान के बाद विवाद 

इस घटना के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज द्वारा मीडिया को दिए गए उस बयान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर एक हाउस सर्जन थी इसलिए अनुभवहीन थी और हमले के वक्त वह डर गई. मंत्री के बयान की आलोचना करते हुए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने सवाल किया कि डॉक्टर के अनुभवहीन होने से मंत्री का क्या मतलब है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'क्या उनका मतलब यह है कि डॉक्टर नशीली दवाओं और शराब के आदी व्यक्ति के हमले का मुकाबला करने या बचाव करने के लिए अनुभवहीन थी? उनके द्वारा दिया गया बयान हास्यास्पद है.' डॉक्टर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए सुधाकरन ने कहा कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कुछ हुआ. 

घटना ने केरल को झकझोरा 

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने कहा कि डॉक्टर की हत्या ने पूरे केरल को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है कि अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 'पुलिस की लापरवाही' के कारण महिला डॉक्टर की जान गई. कांग्रेस नेता ने यह कहकर जॉर्ज पर निशाना साधा कि मंत्री ने 'राज्य के इतिहास में सबसे अधिक जांच' के आदेश दिए हैं. 

राज्य की शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने भी डॉक्टर की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है. उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी स्कूल शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सहित कानून के तहत सभी आवश्यक कदम उठाएगी. 

भाजपा के निशाने पर सरकार 

महिला डॉक्टर की हत्या के बाद राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भी निशाने पर आ गई है. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस दुखद घटना पर दुख और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि केरल में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिनराई विजयन सरकार की 'उदासीनता और संवेदनहीनता' तथा उनका 'कुशासन' राज्य की छवि धूमिल कर रहा है और केरल को बदनाम कर रहा है. 

उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘डॉ वंदना दास की नृशंस हत्या और कोट्टारक्कारा में अस्पताल के कर्मचारियों पर हमले के बारे में जानकर स्तब्ध हूं. जान बचाने वालों की जान लेना घोर निंदनीय है.  केरल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूं.'

उन्होंने ट्वीट किया, 'शर्म की बात है कि केरल में इलाज करवाने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं लेकिन राज्य में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं. मुख्यमंत्री की उदासीनता, लापरवाही और उनका कुशासन केरल को कलंकित कर रहा है. यह शर्म की बात है कि विजयन सरकार हमारे डॉक्टरों को सुरक्षित नहीं रख सकती.'

हत्‍या के विरोध में विरोध प्रदर्शन 

इस बीच, केजीएमओए ने डॉक्टर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. चिकित्सा निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर टी. एन. सुरेश ने एक बयान में कहा कि कोल्लम जिले में आपातकालीन उपचार को छोड़कर सभी सेवाएं आज निलंबित रहेंगी. 

केजीएमओए की ओर से जारी एक बयान में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नजीर बनने वाली सजा और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई. 

केजीएमओए ने बयान में सरकार से अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, हिरासत में लिए गए अभियुक्तों को परीक्षण के लिए अस्पताल लाने के क्रम में उचित सावधानी बरतने का आग्रह किया. 

घटना के विरोध में कोट्टारक्कारा में और राज्य के अन्य अस्पतालों में चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया. 

घटना के बारे में कोट्टारक्कारा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट के बाद खुद को बचाने के लिए आपातकालीन नंबर पर फोन किया था. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी को घायल अवस्था में तालुक अस्पताल लेकर पहुंची. 

आरोपी ने शराब पी रखी थी : पुलिस 

अधिकारी ने बताया, 'जब हम उसे अस्पताल ले गए तब उसने शराब पी रखी थी और वह हिंसक था. वह महिला डॉक्टर के साथ अकेला था. हमें कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि डॉक्टर द्वारा किसी भी मरीज की मरहम-पट्टी किए जाने के समय बाकी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है.'

उन्होंने बताया, "अचानक हो-हल्ला शुरू हुआ, और डॉक्टर मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागीं, उनके पीछे पीछे आरोपी हाथ में कैंची और सर्जरी वाला ब्लेड लिए बाहर निकला. वह चिल्ला रहा था, 'मैं तुम्हें मार दूंगा.' उन्होंने बताया कि अभी तक यह पता नहीं चला है कि वह इतना हिंसक क्यों हुआ और उसने डॉक्टर पर हमला क्यों किया. 

चार अन्‍य लोगों पर भी किया हमला 

आरोपी ने डाक्टर के अलावा वहां खड़े चार अन्य लोगों को भी हमला कर घायल कर दिया. 

अधिकारी ने बताया, 'बाद में उस पर बहुत मुश्किल से काबू पाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया.'

अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) मामला दर्ज किया गया है वहीं महिला डॉक्टर की मौत के बाद उस पर हत्या का मामला भी दर्ज किए जाने की संभावना है.

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के एक अधिकारी ने एक टीवी चैनल से कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना थी और केरल के डॉक्टर इसका विरोध करेंगे.

आईएमए अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर अजीजिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाउस सर्जन थीं और अपने प्रशिक्षण के तहत तालुक अस्पताल में थीं. 

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