सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर राहत दी। दिल्ली पुलिस ने थरूर की जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की अपील ठुकरा दी। इससे पहले 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि थरूर के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। कोर्ट ने उन्हें 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था।
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Thursday, July 5, 2018
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» सुनंदा पुष्कर मामला: कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी, विदेश जाने पर रोक
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